शराब की एमआरपी पर छूट पर रोक लगाने वाले दिल्ली सरकार के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती
दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में एक याचिका दायर कर दिल्ली सरकार द्वारा शहर में शराब के एमआरपी पर खुदरा लाइसेंसधारियों द्वारा छूट या रियायतें देने पर रोक लगाने के आदेश को चुनौती दी गई है।
एडवोकेट संजय एबॉट, एडवोकेट तन्मया मेहता और एडवोकेट हनी उप्पल के माध्यम से दायर याचिका दिल्ली सरकार के उत्पाद, मनोरंजन और विलासिता कर विभाग द्वारा पारित 28 फरवरी, 2022 के आदेश को चुनौती देती है।
वैध L7Z लाइसेंस रखने वाले पांच निजी खिलाड़ियों द्वारा याचिका दायर की गई है।
याचिका पिछले साल जून में दिल्ली सरकार द्वारा वर्ष 2021-2022 के लिए अनुमोदित नई दिल्ली आबकारी नीति की पृष्ठभूमि में दायर की गई है। यह नीति शराब व्यवसाय से संबंधित विभिन्न पहलुओं के लिए रूपरेखा निर्धारित करती है।
आबकारी नीति को मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली सरकार ने भारतीय और विदेशी शराब के खुदरा विक्रेताओं के लिए जोनल लाइसेंस के लिए निविदाएं जारी की थीं।
याचिकाकर्ताओं ने निविदाओं में भाग लिया और शहर के विभिन्न क्षेत्रों के लिए सफल बोलीदाताओं के रूप में उभरे।
याचिका में कहा गया है कि छूट की अनुमति दी गई थी और लाइसेंसधारक छूट दे रहे थे। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, यह व्यवस्थाओं पर आधारित है क्योंकि लाइसेंसधारी एल1 लाइसेंसधारियों के साथ प्रवेश कर सकते हैं और यह मुक्त बाजार और संचालन में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के सिद्धांत हैं।
हालांकि, यह याचिकाकर्ताओं का मामला है कि सुनवाई के किसी भी अवसर के बिना और पूरी तरह से अस्वीकार्य तरीके से, दिल्ली सरकार ने छूट और रियायतें देने पर रोक लगाने वाला आदेश पारित किया है।
याचिका में कहा गया है,
"उसके लिए लाइसेंसधारियों के नागरिक अधिकारों पर प्रभाव वाले वाणिज्यिक खंडों को वापस लेने से पहले सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। प्राकृतिक न्याय का पूर्ण उल्लंघन हुआ है।"
आगे कहा गया है,
"इसके लिए प्रतिवादी का विवादित निर्णय याचिकाकर्ताओं को छूट/रियायतों के संबंध में व्यावसायिक निर्णय लेने का अधिकार पूरी तरह से छीन लेता है, जिसे याचिकाकर्ता को नई आबकारी नीति और निविदा दस्तावेजों के तहत लेने का अधिकार है। 'क्लॉज' जैसे कि छूट देना नई आबकारी नीति योजना का एक अनिवार्य हिस्सा है। इसलिए, एक महत्वपूर्ण खंड को बंद/वापस लेने के लिए आक्षेप, उत्पाद नीति के अक्षर और भावना के पूर्ण विरोधाभास में है।"
याचिका में आदेश को रद्द करने की मांग की गई है।
केस का शीर्षक: भगवती ट्रांसफॉर्मर कार्पोरेशन एंड ओआरएस बनाम एनसीटी ऑफ दिल्ली सरकार
Advocate in Delhi high court Advocate Kuldip singh Mob:8851250058 www.advocatesera.com
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